खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार यदि अपात्र व्यक्ति ने तथ्यों को छिपाकर अपना राशन कार्ड बनवा लिया है, तो वह 15 मई तक अपना राशन कार्ड कार्यालय में समर्पित कर दे। यदि अपना राशन कार्ड समर्पित नही किया गया तो अपात्र कार्डधारक के विरुद्ध जब से वह राशन ले रहा है तब से आकलन करते हुए गेहूॅ रु0 24.09/- प्रति किग्रा0 व चावल रु0 32.64/- प्रतिकिग्रा0 की दर से वसूली की जायेगी तथा एफआईआर अथवा अन्य कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
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अपात्र राशनकार्डधारकों पर होगी एफआईआर,पात्रों का हक डकारने वालों से होगी रिकवरी
