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महाराष्ट्र सरकार का नया सोशल मीडिया निर्देश: कर्मचारियों को सरकारी नीतियों की आलोचना से रोका गया

Maharashtramedia policy

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों (स्थायी, संविदा, स्थानीय निकायों व पीएसयू सहित) के लिए एक नया सोशल मीडिया पॉलिसी नियम जारी किया है। इस नियम के तहत कर्मचारी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मौजूदा या पूर्व नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते

सरकार की ओर से जारी सरकारी संकल्प (GR) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी को अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट बनाए रखना अनिवार्य होगा — एक व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए और एक आधिकारिक काम के लिए

नियमों के अंतर्गत यह निषिद्ध है:

यदि कोई कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो महाराष्ट्र सिविल सर्विसेस (डिसिप्लिन और अपील) नियम, 1979 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी

सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकना और इससे उत्पन्न गैर जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को नियंत्रित करना है, ताकि सरकारी प्रतिष्ठा बनी रहे और निजी प्रचार रोका जा सके

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