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फिरोजाबाद स्कूल मैदान में रामलीला पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टूंडला स्थित एक सरकारी स्कूल के मैदान में आयोजित होने वाली रामलीला पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मैदान में पिछले 100 वर्षों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है, और इसे अचानक रोकना उचित नहीं होगा।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला तब सामने आया जब प्रदीप राणा नामक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के खेल मैदान में रामलीला के आयोजन से बच्चों की पढ़ाई में विघ्न उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मैदान में सीमेंट की टाइलें लगाई गई हैं, जो इसके स्वरूप को बिगाड़ रही हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 सितंबर को हाई कोर्ट ने रामलीला पर रोक लगाने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में कहा कि हाई कोर्ट में याचिका तब दायर की गई जब इस वर्ष का उत्सव शुरू हो चुका था। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता मामले में सीधे प्रभावित नहीं हैं, और यदि उन्हें बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता थी, तो उन्हें पहले याचिका दायर करनी चाहिए थी।

आगे की कार्रवाई:

सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा है कि वह किसी अन्य वैकल्पिक स्थल की पहचान करे, ताकि भविष्य में रामलीला का आयोजन हो सके और स्कूल का मैदान बच्चों के खेल के लिए उपलब्ध रहे। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

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