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“आरोप गंभीर, अंतरिम जमानत से वंचित: आतंक वित्त पोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर अहमद शाह को राहत से किया द्यूतक”

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सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को आतंक-वित्त पोषण मामले में अंतरिम जमानत प्रदान करने से इनकार कर दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को उनके मामले में जवाब दर्ज करने का नोटिस भी जारी किया है, जो अब दो सप्ताह में सुनवाई के लिए करेगा तैयारी।

1. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ और सुनवाई की रूपरेखा

2. पूर्व कानूनी क्रमवार्ता और हाई कोर्ट का रुख

3. शाह पर लगे आरोपों की प्रकृति

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