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यूपी में 15 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर लागू होगा नया नियम, खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी ‘Use By Date’

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उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वालों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। राज्य में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए रखी जाने वाली सभी मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तारीख प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ-साथ दुकानों में खुली रखी मिठाइयों पर भी लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने त्योहारों के मौसम से पहले यह व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, ताकि ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसे इस्तेमाल करने की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके।

अब तक पैक्ड मिठाइयों पर एक्सपायरी या उपयोग की अंतिम तारीख दर्ज करना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने का स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था। नई व्यवस्था के बाद मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए रखे गए उत्पादों की उपयोग अवधि ग्राहकों को बतानी होगी। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय यह जान सकेंगे कि उसे किस तारीख तक खाना उचित होगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षणों के दौरान यह बात सामने आई थी कि कई दुकानों पर मिठाई के निर्माण और उसकी उपयोग अवधि से जुड़ी जानकारी ग्राहकों को स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। ऐसे में खरीदार मिठाई की ताजगी और उसे सुरक्षित रूप से खाने की अवधि के बारे में सही फैसला नहीं कर पाते। विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से खाद्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को खरीदारी के समय जरूरी जानकारी मिल सकेगी।

इस नियम के तहत सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी उपयोग अवधि तय नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मिठाई की उपयोग अवधि उसके प्रकार, सामग्री, बनाने की प्रक्रिया और भंडारण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। अलग-अलग मिठाइयों की शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। इसलिए मिठाई बनाने और बेचने वाले कारोबारियों को अपने उत्पाद के अनुरूप उपयोग की अंतिम तारीख तय करनी होगी।

नई व्यवस्था के साथ मिठाई विक्रेताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। उन्हें घोषित ‘यूज बाई डेट’ तक उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। तय उपयोग अवधि बीतने के बाद संबंधित मिठाई को बिक्री के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। इस कदम का मकसद ग्राहकों को पुराने या अपनी उपयोग अवधि पार कर चुके खाद्य पदार्थ खरीदने से बचाना और दुकानदारों को उत्पाद की गुणवत्ता के प्रति जवाबदेह बनाना है।

त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है और ग्राहक बड़ी मात्रा में मिठाई खरीदते हैं। ऐसे समय में उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। नई व्यवस्था के लागू होने पर ग्राहक दुकान में मिठाई चुनते समय तारीख देखकर खरीदारी कर सकेंगे। इससे मिठाई की ताजगी और उसके भंडारण को लेकर जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की यह पहल उपभोक्ता हितों और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर की गई है। नियम लागू होने से पहले मिठाई कारोबारियों को अपनी दुकानों पर निर्धारित जानकारी प्रदर्शित करने की व्यवस्था करनी होगी। ग्राहकों को भी मिठाई खरीदते समय ‘यूज बाई डेट’ देखने और उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में यह नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद खुली और पैक्ड, दोनों तरह की बिक्री के लिए रखी गई मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इस बदलाव से ग्राहकों को मिठाई खरीदने के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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