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गोंडा डीएम ने कहा नाबालिग छात्रों के वाहन चलाने पर रोक लगाएं, नए कानून का उल्लंघन करने पर अभिभावकों को तीन वर्ष कारावास

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गोंडा में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में परिवहन अधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं, विद्यालय के वाहनों के फिटनेस की स्थिति, ब्लैक स्पॉट और 23 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला की तैयारियों को बताया।
जिलाधिकारी ने डीआईओएस व बीएसए को सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। डीएम ने डीआईओएस को निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों के 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के वाहन संचालन पर रोक लगाने एवं विद्यालयों से प्रमाण पत्र लेने एवं छात्रों के अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नये कानून का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित अभिभावकों को तीन वर्ष का कारावास व 25 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।
जिलाधिकारी द्वारा सभी विद्यालयी वाहनों के चालकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कराने, रोड सेफ्टी क्लब बनाते हुए एनसीसी व एनएसएस के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए एवं तीन से अधिक मौतों वाली सड़क दुर्घटनाओं पर सभी संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

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