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राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत — 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में अस्थायी राहत

RAJPAL YADAV

बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav को आज दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस डेब्ट केस में अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में वह तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में 5 फरवरी से बंद थे लेकिन कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जेल से रिहा होने की अनुमति दी है।

कोर्ट ने जमानत के लिए यह शर्त रखी कि राजपाल यादव ने ₹1.5 करोड़ डाउन भुगतान के रूप में जिसमें रकम आरोपित पक्ष के बैंक खाते में जमा कराई गई, उसे पूरा कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने उनको ₹1 लाख का व्यक्तिगत बॉन्ड और बराबर की जमानत राशि याचिका के समर्थन में देने का निर्देश दिया है।

यह राहत तब आई जब अदालत ने देखा कि अभिनेता ने कोर्ट के आदेशानुसार पर्याप्त रकम जमा कराई है और इसकी पुष्टि शिकायतकर्ता फर्म द्वारा भी की गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 तक स्थगित कर दी है और इस दौरान राजपाल यादव को जेल से बाहर रहने की अनुमति दी है।

राजपाल यादव को यह जमानत उनकी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए भी आधार बनकर मिली है — उन्होंने अपनी रिहाई का कारण कोर्ट में यही बताया था। जमा की गई राशि और कोर्ट के अटैच किए गए बॉन्ड के बाद उन्हें अस्थायी रिहाई मिली है।

यह मामला लंबे समय से चल रहा है: उन्होंने 2010 में एक कंपनी से ₹5 करोड़ का ऋण लिया था और बाद में चेक बाउंस तथा ब्याज के चलते देनदारी लगभग ₹9 करोड़ तक पहुँच गई थी। पिछले वर्षों में कोर्ट ने कई बार फैसला सुनाया और उन्हें भुगतान के लिए कई मौके दिए, लेकिन इस बार कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ राहत दी है।

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