Site icon Prsd News

“ड्यूटी पर जाते समय दुर्घटना” को कवर करेगी मुआवजा योजना: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

SCI banner

भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि “आपूर्ति के दौरान और कार्य के सिलसिले में होने वाली दुर्घटना” की व्याख्या में अब वह दुर्घटनाएँ भी शामिल होंगी जो कर्मचारी अपने आवास से कार्यस्थल की ओर जाते समय होती हैं या काम समाप्त होने के बाद वापस घर लौटते समय होती हैं, बशर्ते कि समय, स्थान और परिस्थिति में रोजगार से स्पष्ट सम्बन्ध हो। यह Employees’ Compensation Act, 1923 की धारा 3 के अंतर्गत आता है। यह निर्णय 29 जुलाई 2025 को एक बेंच—न्यायमूर्त्‍त मनोज मिश्रा और के. वी. विश्‍वनाथन की—द्वारा दिया गया।

निर्णय का महत्त्व:

कारोबार और कर्मचारियों पर प्रभाव:

Exit mobile version