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कर्मचारियों को सरकारी नीतियों की आलोचना से रोका गया

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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों (स्थायी, संविदा, स्थानीय निकायों व पीएसयू सहित) के लिए एक नया सोशल मीडिया पॉलिसी नियम जारी किया है। इस नियम के तहत कर्मचारी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की मौजूदा या पूर्व नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते

सरकार की ओर से जारी सरकारी संकल्प (GR) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी को अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट बनाए रखना अनिवार्य होगा — एक व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए और एक आधिकारिक काम के लिए

नियमों के अंतर्गत यह निषिद्ध है:

  • व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर यूनिफॉर्म पहने हुए फोटो, सरकारी भवन, वाहन या ऑफिस लोगो दिखाना

  • आधिकारिक अकाउंट पर बिना अनुमति के सरकारी योजनाओं, संपत्तियों आदि की जानकारी साझा करना या निजी प्रचार करना

  • गोपनीय दस्तावेज बिना पूर्व स्वीकृति के साझा, को forward या upload करना

  • मनगढ़ंत, अप्रमाणित समाचार फैलाना या किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करना

यदि कोई कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो महाराष्ट्र सिविल सर्विसेस (डिसिप्लिन और अपील) नियम, 1979 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी

सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकना और इससे उत्पन्न गैर जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को नियंत्रित करना है, ताकि सरकारी प्रतिष्ठा बनी रहे और निजी प्रचार रोका जा सके

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