
भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों—एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, और टाटा टेलीसर्विसेज़—को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया मामले में दायर की गई राहत याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन शामिल थे, ने कंपनियों की याचिकाओं को “गलतफहमी पर आधारित” (misconceived) बताया और सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले ही AGR को लेकर अंतिम निर्णय हो चुका है और अब इसमें कोई राहत नहीं दी जा सकती।
शेयर बाजार पर असर
इस फैसले के तुरंत बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई। एयरटेल के शेयरों में भी लगभग 2% की गिरावट आई, जबकि टाटा टेलीसर्विसेज़ के शेयरों में करीब 1.5% की गिरावट देखी गई।
कंपनियों की अगली रणनीति
सूत्रों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां अब इस निर्णय के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की योजना बना रही हैं। यह भारत की न्यायिक प्रणाली में अंतिम विकल्प होता है, जो बेहद सीमित परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाता है।