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कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम जमानत, सुरक्षा और यात्रा पर शर्तें लागू

Sharmistha Panoli arrested from Gurugram by Kolka 1748945286280 1748945293054

कोलकाता, 5 जून 2025:
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज 22 वर्षीय लॉ छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को एक विवादास्पद वीडियो मामले में अंतरिम जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति राजा बसु की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पनोली की जमानत याचिका मंजूर की।

कोर्ट के निर्देश:

मामले का विवरण:
पनोली को 30 मई को सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस वीडियो के बाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पिछला निर्णय:
इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 3 जून को पनोली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए।

अधिवक्ता की टिप्पणी:
पनोली के अधिवक्ता ने कहा कि यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अंतिम टिप्पणी:
यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के सम्मान के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिकारों का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया है।

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