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दिल्ली में राशन कार्ड के नए नियम: अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य, आधार कार्ड अनिवार्य

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  1. ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
    दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल (e-District पोर्टल) पर ही जमा करना होगा। आवेदन के बाद अधिकारी आपके द्वारा दी गई जानकारी की फील्ड वेरिफिकेशन (घर आकर जांच) भी कर सकते हैं।

हर सदस्य का आधार जरूरी
नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार के हर सदस्य का Aadhaar (आधार) नंबर देना अनिवार्य है। अगर किसी सदस्य के आधार कार्ड पर दिल्ली का पता नहीं लिखा है, तो उसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होगा।

पात्रता और अन्य दस्तावेज
आवेदन के समय निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे:

  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी

  • इनकम सर्टिफिकेट (राजस्व विभाग द्वारा जारी)

  • परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से कम होना चाहिए

  • घर में किसी एक सदस्य के नाम पर बिजली बिल आदि का प्रूफ देना होगा.

परिवार की मुखिया महिला
नई नीतियों के अनुसार राशन कार्ड में परिवार की सबसे बड़ी महिला को मुखिया के रूप में दर्ज किया जाएगा। यदि वह 18 वर्ष से कम आयु की है तो मुखिया के रूप में पुरुष सदस्य को अस्थायी रूप से दर्ज किया जाएगा, और लड़की के 18 वर्ष की उम्र पर वह मुखिया मानी जाएगी।

जांच और मंजूरी प्रक्रिया
आवेदन जमा होने के बाद यह प्रक्रिया होगी:

  • पहले Food Supply Officer द्वारा घर पर वेरिफिकेशन

  • फिर सहायक आयुक्त स्तर पर समीक्षा

  • अंतिम मंजूरी District-Level Committee (जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं) द्वारा दिएगी।

आवेदन कहाँ करें
दिल्ली सरकार की e-district पोर्टल (edistrict.delhigovt.nic.in) पर जाकर आवेदन किया जा सकता है और नए नियमों के तहत 8.27 लाख से अधिक राशन कार्ड रिक्तियों के लिए पंजीकरण शुरू होने वाला है।

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