दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 24 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जानी है। इस सूची में कई मौजूदा मतदाताओं के नाम शामिल हो सकते हैं, वहीं सत्यापन या रिकॉर्ड में किसी तरह की कमी के कारण कुछ पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आ पाएंगे। ऐसे मतदाताओं को राहत देते हुए नाम दोबारा जुड़वाने का मौका दिया जाएगा।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग दावा और आपत्ति का चरण शुरू करेगा। अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो वह इस अवधि में अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा दाखिल कर सकता है। जिन लोगों ने गणना पत्र जमा किया है, लेकिन उनका रिकॉर्ड पिछले SIR के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो पाया है, उन्हें पंजीकृत मोबाइल नंबर पर नोटिस भेजकर आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा सकती है।
ऐसे मतदाताओं को पहचान और सत्यापन के लिए आयोग की ओर से निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई 2 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेजों के जरिए जन्मतिथि, पहचान और निवास से जुड़ी जानकारी की पुष्टि की जा सकेगी। इसके बाद पात्रता की जांच के आधार पर मतदाता का नाम सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मतदाता घर बैठे चुनाव आयोग के Voters’ Service Portal पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट या संबंधित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहता, तो वह अपने क्षेत्र के Booth Level Officer यानी BLO से संपर्क करके ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।
अगर किसी व्यक्ति का नाम पहले से वोटर लिस्ट में नहीं है या वह पहली बार मतदाता बनने जा रहा है, तो उसे Form 6 भरना होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन या BLO के माध्यम से ऑफलाइन जमा किया जा सकता है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। पहचान और उम्र से जुड़े प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
निवास प्रमाण के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। आवेदन के साथ एक साफ रंगीन फोटो भी देनी होगी, जिसका इस्तेमाल नाम सत्यापित होने के बाद वोटर आईडी से जुड़ी प्रक्रिया में किया जा सकता है।
मतदाताओं के लिए यह भी जरूरी है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपना नाम जरूर जांचें। चुनाव आयोग के Voters’ Service Portal पर ‘Search in Electoral Roll’ विकल्प के जरिए मतदाता यह पता कर सकते हैं कि उनका नाम सूची में मौजूद है या नहीं। अगर नाम नहीं मिलता है, तो दावा और आपत्ति की अवधि का इस्तेमाल करके समय रहते आवेदन करना जरूरी होगा।
दिल्ली में SIR की यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची को अपडेट करने के दौरान मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या अन्य कारणों से अयोग्य प्रविष्टियों को हटाने के साथ पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में 24 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची दिल्ली के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। जिन लोगों का नाम उसमें नहीं आता, उनके लिए दावा और आपत्ति चरण एक अहम अवसर होगा।
