Site icon Prsd News

“दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली फीस एक्ट’ को दी मंजूरी, प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगेगी लगाम”

67bbf382c3b7c in the recently held assembly elections in delhi the bjp pulled off a major upset by winning 48 out 24201321 16x9 1

दिल्ली सरकार का बड़ा कदम: प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगेगी लगाम, कैबिनेट नेदिल्ली फीस एक्टको दी मंजूरी

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 2025: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए ‘दिल्ली फीस एक्ट’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब यह बिल दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा, और यदि वहां से पास हो जाता है, तो यह कानून का रूप ले लेगा।​

फीस वृद्धि पर नियंत्रण की आवश्यकता

हाल के दिनों में दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में अत्यधिक वृद्धि की शिकायतें बढ़ी हैं। अभिभावकों का कहना है कि पिछले तीन वर्षों में फीस में 50 से 80 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस मुद्दे को लेकर अभिभावकों ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था।​

दिल्ली फीस एक्ट का उद्देश्य

‘दिल्ली फीस एक्ट’ का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करना है। इस एक्ट के तहत, स्कूलों को फीस वृद्धि से पहले दिल्ली सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि कोई स्कूल बिना अनुमति के फीस बढ़ाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।​

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “हमारे बच्चों की शिक्षा का अधिकार है, और किसी भी स्कूल को यह अधिकार नहीं है कि वह अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाले।” उन्होंने यह भी कहा कि “दिल्ली सरकार अभिभावकों के साथ है और किसी भी स्कूल को नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”​

निष्कर्ष

‘दिल्ली फीस एक्ट’ के लागू होने से प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि पर नियंत्रण लगेगा और अभिभावकों को राहत मिलेगी। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करता है।

Exit mobile version