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पुरानी गाड़ियों के लिए ईंधन प्रतिबंध उठाया गया


दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर, 2025 से पुराने वाहनों (10 वर्ष से अधिक पुरानी डीज़ल और 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ) को ईंधन नहीं देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय हाल में दिल्ली में इस प्रतिबंध को निरस्त करने के बाद आया है, जब भारी विरोध और तकनीकी अड़चनों के चलते दिशानिर्देश स्थगित किए गए थे ।

जलवायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अनुरोध के बाद फैसला किया कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक ही दिन—1 नवंबर 2025 से—इसे लागू किया जाएगा। इसमें दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनिपट शामिल हैं ।

शुरुआती जुलाई में दिल्ली में जब यह प्रतिबंध लागू हुआ तब ANPR कैमरों के माध्यम से अवरुद्ध 80 वाहनों को जब्त किया गया था, लेकिन तकनीकी मुद्दों जैसे कैमरों की खराबी, डेटा इंटीग्रेशन में बाधा, और सेंसर्स की खराबी से विरोध बढ़ा ।

परिवहन मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह बदलाव ‘प्राकृतिक’, ‘तर्कसंगत’ और ‘पूर्ण एनसीआर में एक साथ लागू होने योग्य’ होना चाहिए । जल्द ही पूरे एनसीआर में तकनीकी तैयारी पूरे होने के बाद नीतिगत रूप से फिर से देखा जाएगा।

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