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अब सिर्फ 5% और 18% रहेगा, 40% नया स्लैब सुलभ किया गया

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जीएसटी स्लैब में बड़े सुधार किए गए हैं। अब केवल दो स्लैब — 5% और 18% — ही बचेंगे, वहीं 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, सिन और विलासिता सामानों के लिए 40% का नया स्लैब भी बनाया गया है । यह नया कर ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा ।

इस सुधार से रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे गाय का दूध, पनीर, ब्रेड, स्नैक, टूथब्रश और टेबलवेयर (जो अब 5% या 0% पर होंगे), जीवन रक्षक दवाएं (0%), छोटे घर उपयोगी उपकरण और मोटरसाइकिल जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी ।

इस कदम को “आम आदमी के लिए राहत” बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुधार उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों को लाभदायक होगा और किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा ।

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