महाराष्ट्र में होने वाले 29 नगर निगम चुनावों और बीएमसी चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत जनवरी माह की अग्रिम राशि (advance payment) पर रोक लगा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) लागू होने के कारण लाभार्थियों के खातों में जनवरी की रकम चुनाव से पहले नहीं डाली जा सकती। हालांकि नियमित या पहले से लंबित भुगतान जारी रखा जा सकता है, लेकिन कोई भी अग्रिम वितरण या नए लाभार्थियों की सूची जारी नहीं की जाएगी।
यह कदम इस बात के बाद लिया गया है कि कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि लाडकी बहिन योजना के तहत दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की कुल ₹3,000 राशि 14 जनवरी (मकर संक्रांति से ठीक पहले) लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी, जो चुनाव से एक दिन पहले है। इससे विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई और चुनाव आयोग से शिकायत की कि यह चुनाव प्रभावित करने का प्रयास हो सकता है। आयोग ने इस पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट भी मांगी थी और इसके बाद अग्रिम भुगतान पर रोक लगा दी गई।
लाडकी बहिन योजना उस महिला सशक्तिकरण पहल का हिस्सा है जिसमें पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन आयोग ने चुनाव समय में किसी भी तरह की वित्तीय छूट या अतिरिक्त लाभ को चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर सकता मानते हुए इस रोक का आदेश दिया है।
