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महाराष्ट्र में SIR का नया शेड्यूल जारी, वोटर लिस्ट पर दावे-आपत्तियों की तारीख बढ़ी; 16 नवंबर को आएगी फाइनल लिस्ट

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महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए शेड्यूल के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवरण में सुधार कराने और दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 तय की गई है। वहीं, संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 16 नवंबर 2026 को होगा। इससे पहले अंतिम सूची जारी करने की तारीख 4 नवंबर निर्धारित थी।

चुनाव आयोग ने यह बदलाव महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध के बाद किया। पहले दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके साथ ही नोटिस जारी करने और दावों-आपत्तियों का निपटारा करने की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ाई गई है।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच करना और योग्य मतदाताओं के नाम शामिल करने के साथ गलतियों को सुधारना है। जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में विसंगति पाई गई है या जिनका पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो पाया है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मतदाताओं को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन कराने का अवसर दिया गया है।

उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, महाराष्ट्र में 1.22 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड में मैपिंग या अन्य तार्किक विसंगतियां सामने आई थीं। इसके अलावा, ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए कुछ मतदाताओं के मामलों की भी जांच की जा रही है। हालांकि, ड्राफ्ट सूची से नाम छूटना अपने आप में अंतिम रूप से नाम हटाए जाने का फैसला नहीं है। पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने नोटिस की प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए आसान बनाने के कदम भी उठाए हैं। बूथ लेवल अधिकारी (BLO) नोटिस पाने वाले मतदाताओं के घर जाकर जरूरी दस्तावेज जुटाने और उन्हें ECINET पोर्टल पर अपलोड करने में मदद कर सकते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां दस्तावेज पर्याप्त हों, वहां मतदाताओं को अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए न बुलाया जाए। जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प भी अपनाया जा सकता है।

नए कार्यक्रम के अनुसार, 12 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जबकि संबंधित नोटिसों और मामलों का निपटारा 10 नवंबर तक किया जाना है। इसके बाद संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को निर्धारित है। मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करें तथा किसी भी त्रुटि या नाम छूटने की स्थिति में समयसीमा के भीतर संबंधित निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करें।

SIR की प्रक्रिया के दौरान विपक्षी दलों और नागरिक समूहों ने समयसीमा, नोटिस जारी करने और मतदाताओं को सत्यापन का पर्याप्त अवसर देने जैसे मुद्दे उठाए थे। ऐसे में संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना है। हालांकि, अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल होने या किसी प्रविष्टि में बदलाव का निर्णय संबंधित दस्तावेजों और निर्वाचन अधिकारियों की जांच के आधार पर होगा।

महाराष्ट्र के मतदाताओं के लिए अब 12 अक्टूबर की समयसीमा अहम है। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं या जिनकी जानकारी में गड़बड़ी है, उन्हें उपलब्ध आधिकारिक प्रक्रिया के तहत अपना दावा दर्ज कराना चाहिए। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, सभी दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई के बाद अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

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