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मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त रुख: मनोज जरांगे के लिए चिंता का विषय

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मुंबई, 1 सितम्बर 2025 — बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी मनोज जरांगे के पक्ष में सख्त टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आंदोलन नहीं किया जा सकता। यह रुख आज उच्च न्यायालय द्वारा विशेष सुनवाई में जाहिर किया गया, जिससे आंदोलन की दिशा और स्वरूप दोनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा.

सुनवाई और विश्लेषण

प्रभाव और आंदोलन का परिदृश्य

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