
Bihar के Darbhanga जिले से भाजपा विधायक और Alinagar सीट से प्रतिनिधित्व करने वाले मिश्री लाल यादव को एक 2019 के आपराधिक धमकी और मारपीट के मामले में दोषी पाया गया है। MP/MLA विशेष न्यायालय ने उन्हें धारा 506 (जान से मारने की धमकी) के अंतर्गत दो साल जेल की सजा और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है ।
इससे पहले फरवरी 2025 में उन्होंने धारा 323 (मारपीट) के तहत तीन महीने की जेल और ₹500 जुर्माना भी भुगता था। इस निचली अदालत के फैसले के खिलाफ वह पहले ही न्यायाधीश न्यायालय में हैंडलिंग के दौरान न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं।
विधायकी खतरे में
भारतीय संविधान और Representation of People Act के तहत, किसी विधायक पर दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। مقامی विधान सभा सचिवालय को कोर्ट आदेश मिलने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।
मिश्री लाल यादव ने इस फैसले का सम्मान किया है और पटना हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।