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गृहमंत्रालय ने दोषी पाए गए व्यक्तियों के OCI कार्ड रद्द करने का नियम जारी किया

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार, 12 अगस्त 2025 को एक गजट अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी ओसीआई (Overseas Citizen of India) कार्डधारक को कम से कम दो वर्ष की जेल की सजा दी जाए, या उस पर ऐसे अपराध का आरोपपत्र दाखिल किया जाए जिसकी अधिकतम सजा सात वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, तो उसकी ओसीआई पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

यह निर्णय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7डी (da) के तहत लिया गया है, जिससे सरकार को इस तरह के अपराधों के आधार पर ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह बदलाव पहले केवल सज़ा मिलने पर लागू होने की बजाय अब आरोपपत्र दाखिल होने पर भी लागू किया गया है, जो पूर्व की तुलना में अधिक कड़ा कदम माना जा रहा है।

ओसीआई योजना की शुरुआत अगस्त 2005 में हुई थी, जिससे भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत आने—अनगिनत बार विज़ा के बिना—, देश में संपत्ति खरीदने और अन्य विशेष सुविधाओं का लाभ मिलता है, हालांकि वोट देने और संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं मिलता।

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