केंद्र सरकार ने 20 साल से अधिक पुरानी वाहनों (Old Vehicles) के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल (renewal) शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की मंजूरी दी है। अब अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए नई फीस इस प्रकार निर्धारित की गई है:
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मोटरसाइकिल – ₹2,000
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तीनपहिया / क्वाड्रिसाइकिल – ₹5,000
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हल्के मोटर वाहन (जैसे कार) – ₹10,000
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इंपोर्टेड दो- या तीनपहिया वाहन – ₹20,000
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इंपोर्टेड चारपहिया या उससे बड़े वाहन – ₹80,000
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अन्य वाहनों – ₹12,000
ये सभी दरें GST को छोड़कर घोषित की गई हैं, जिसका अतिरिक्त भुगतान वाहन मालिकों को करना होगा।
दिल्ली–एनसीआर में यह नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वहां पहले से ही पुराने वाहनों पर प्रतिबंध हैं (जैसे एनसीआर में 10 से 15 साल से पुराने वाहन नहीं चलाएं जा सकते)। इसलिए दिल्ली–एनसीआर के वाहन मालिक इस लाभ का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
इस कार्रवाई का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह नीति मोटर वाहन (नवीनीकरण) नियमों में बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।