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पटना हाई कोर्ट का आदेश: कांग्रेस को पीएम मोदी की मां पर बने AI वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश

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पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी को कड़ी फटकार लगाते हुए उस एआई (AI) जनित वीडियो को तत्काल हटाने का आदेश दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को एक कल्पित संवाद में दिखाया गया है।

यह वीडियो हाल ही में कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम द्वारा साझा किया गया था, जिसमें पीएम मोदी की मां को एक सपने में प्रधानमंत्री से बात करते हुए दिखाया गया। वीडियो में राजनीतिक संदेश भी शामिल थे, जो कांग्रेस के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। हालांकि, भाजपा नेताओं और कई सामाजिक संगठनों ने इसे बेहद अपमानजनक और अमानवीय करार दिया है।

कोर्ट का फैसला:

पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि:

“प्रधानमंत्री की मां के नाम और छवि का राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार इस्तेमाल, न केवल व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन है, बल्कि समाज में गलत संदेश फैलाता है।”

कोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि:

राजनीतिक प्रतिक्रिया:

AI और अभिव्यक्ति की सीमा:

यह मामला केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में एआई तकनीक के दुरुपयोग, निजता के अधिकार, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सम्मान और गरिमा की बहस को फिर से केंद्र में लाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों से आने वाले समय में भारत में AI कंटेंट रेगुलेशन की दिशा में नई नीतियाँ बन सकती हैं।

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