
संभल, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया, जिससे अब मस्जिद के परिसर में सर्वे की प्रक्रिया को जारी रखने का मार्ग साफ हो गया है।
मामले का संदर्भ
यह मामला तब चर्चा में आया जब संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने आदेश जारी किया। मुस्लिम पक्ष ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा मानते हुए निचली अदालत के इस आदेश को चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सर्वे के दौरान मस्जिद के धार्मिक महत्व को नुकसान पहुंच सकता है और यह असंवैधानिक है।
हाईकोर्ट का निर्णय:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश वैध था और इसे रोकने का कोई कारण नहीं है। इस निर्णय के बाद, अब मस्जिद के परिसर में सर्वे प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।
प्रशासन की तैयारी:
कोर्ट के फैसले के बाद, प्रशासन ने मस्जिद परिसर में सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस और सुरक्षा बलों को स्थिति को शांति पूर्वक संभालने के लिए तैनात किया गया है। प्रशासन ने इस मामले में किसी भी तरह के विवाद और अशांति से बचने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है।
सामाजिक और धार्मिक प्रतिक्रिया:
इस फैसले के बाद, संभल और आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्य इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए विरोध कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर इस फैसले के बाद तनाव की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे प्रशासन को स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता होगी।
आगे की स्थिति:
कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए निराशाजनक साबित हुआ है, लेकिन अब मस्जिद के परिसर में सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से अधिकार मिल गया है। हालांकि, मस्जिद पक्ष के पास अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प है। यह मामला अब पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में इससे जुड़ी और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।