
सुप्रीम कोर्ट की नई तीन-जज पीठ आज सुनेगी आवारा कुत्तों का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर पिछले आदेशों में विरोधाभास को देखते हुए मामला आज एक तीन न्यायाधीशों वाली विशेष पीठ को सौंपा है। इस पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया शामिल हैं, और यह आज सुनवाई करेगा ।
11 अगस्त को पारदीवाला–महादेवन की दो सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया था कि दिल्ली-NCR से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें फिर से सड़कों पर न छोड़ा जाए । यह आदेश ‘पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023’ और कुछ पूर्ववर्ती न्यायिक फैसलों के विपरीत था, जो नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल स्थान पर लौटाने की बात कहते थे ।
एक वकील द्वारा दो विरोधाभासी आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने मामले को बड़ी पीठ को भेजने का निर्णय लिया । नई पीठ को अब इन परस्पर विरोधी आदेशों में संतुलन बनाना है और स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करने हैं, साथ ही 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर भी विचार करना है