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यूपी: कन्नौज, सहारनपुर सहित कई मेडिकल कॉलेजों में नीट से हुए दाखिले रद्द, हाईकोर्ट ने शासनादेश किया निरस्त

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उत्तर प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों में NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट) के जरिए किए गए दाखिले को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्नौज, सहारनपुर और राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में हुए कुछ दाखिलों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने शासनादेश को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया कि इन कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों का एडमिशन अवैध था।

क्या था मामला?

यह मामला तब सामने आया जब कुछ मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को NEET परीक्षा के बाद दाखिला दिया गया था, लेकिन इन कॉलेजों ने कुछ नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना सही प्रक्रिया के दाखिले किए। इस फैसले में कन्नौज, सहारनपुर और अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेज शामिल थे, जहां पर छात्रों का दाखिला यूपी सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने शासनादेश को रद्द करते हुए इसे “अवैध और अनुचित” करार दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि छात्रों के दाखिले में नियमों का उल्लंघन करके उनको किसी भी तरह का फायदा नहीं दिया जा सकता है।

क्या होगा छात्रों का भविष्य?

अब, इस फैसले के बाद उन छात्रों की भविष्यवाणी पर सवाल उठ रहे हैं, जो इन कॉलेजों में एडमिशन पा चुके थे। कन्नौज और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों को अब पुनः अपने प्रवेश को लेकर चिंता हो सकती है। हालांकि, इस फैसले को चुनौती देने के लिए छात्र उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया है।

शासनादेश को लेकर प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और इस पर अपील करने का विचार किया जा सकता है। वहीं, कई छात्रों और उनके अभिभावकों का कहना है कि उन्हें इस निर्णय से गहरा आघात लगा है, क्योंकि उनके सपने इस फैसले से चकनाचूर हो गए हैं।

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