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होली पर सीएम योगी का सख्त आदेश — ट्रैफिक नियम उल्लंघन, शराब पीकर ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई, अतिरिक्त बसों की व्यवस्था

holi rules up

Yogi Adityanath ने होली (28 फरवरी 2026) को स्टार्टर मानते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था व्यवस्था को बहुत सख़्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि त्योहार सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके। प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:

• ट्रैफिक नियमों का सख़्ती से पालन: कोई भी वाहन बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के नहीं चलेगा। ओवरस्पीडिंग पर, नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी।
• शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कारवाई: पुलिस को ब्रैथ-एनालाइज़र सहित चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी शराबी ड्राइवर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
• लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवर: थकान और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बसों में दो ड्राइवर तैनात होंगे।
• अनफिट या खराब बसों को सड़क पर चलने की मनाही: ऐसी बसें अगर चलाई गईं तो उन पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी और यात्रियों के लिए वैकल्पिक बस का इंतज़ाम किया जाएगा।
• अतिरिक्त बसों का संचालन: प्रदेश में उपलब्ध बसों के अलावा अतिरिक्त रोडवेज बसों की व्यवस्था भी होली से लेकर आगे के दिनों तक की गई है ताकि यात्रियों को सुगम यात्रा मिल सके।
• अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद: पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी फील्ड में होंगे और किसी भी लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।

योगी सरकार का कहना है कि त्योहार की खुशियाँ सुरक्षा और अनुशासन के साथ जश्न में बदलनी चाहिए, न कि दुर्घटनाओं या दुर्घटनाओं में। इसलिए हर प्रकार के सड़क उल्लंघन, शराब सेवन और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी।

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