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मण्डलायुक्त ने बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर की करवाई

मण्डलायुक्त ने बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर की करवाई

मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बिना अनुमति के मुख्यालय छोडने के कारण सहायक आयुक्त खाद्य, देवीपाटन मण्डल अजय कुमार जायसवाल के खिलाफ़ कार्यवाही करते हुये उनका वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। मंडलायुक्त ने बताया कि विभागीय कार्यों के संबंध में जानकारी करने हेतु सहायक आयुक्त को कैम्प कार्यालय पर बुलाया गया था परन्तु उनके द्वारा बताया गया कि द्वितीय शनिवार व रविवार अवकाश होने के कारण मुख्यालय से बाहर चले आये हैं। मण्डलायुक्त ने बताया कि पूर्व में बिना अवकाश स्वीकृति अथवा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के मुख्यालय से बाहर न जाने के निर्देश दिए गये है। इस लापरवाही पर मण्डलायुक्त ने निर्देशों का पालन न करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने पर सहायक आयुक्त खाद्य का वेतन रोका है साथ ही सहायक आयुक्त को 3 दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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