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दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई 2025 को ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। अदालत ने यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई के बाद लिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म से सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है।

याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अदालत में कहा कि फिल्म के ट्रेलर और कथानक में ऐसे संवाद और दृश्य हैं जो समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें नूपुर शर्मा के विवादित बयान और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का जिक्र है, जिससे माहौल खराब हो सकता है।

कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को निर्देश दिया है कि वे याचिकाकर्ताओं के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग कराएं ताकि वे पूरी फिल्म देख सकें और अपनी आपत्तियां विस्तार से दर्ज करा सकें। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी और आगे की सुनवाई में तय किया जाएगा कि इसे मंजूरी दी जाए या नहीं।

अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो सेंसर बोर्ड और केंद्र सरकार के सामने अपनी आपत्ति रखें। अगली सुनवाई में सरकार और सेंसर बोर्ड की प्रतिक्रिया भी देखी जाएगी।

फिल्म को लेकर विवाद क्यों?
‘उदयपुर फाइल्स’ 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है। हत्या के पीछे आरोपियों ने सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म का ट्रेलर ही भड़काऊ है और इससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है।

फिल्म निर्माता पक्ष का तर्क
फिल्म निर्माताओं का दावा है कि यह घटना पर आधारित सच दिखाती है और इसका उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है।

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