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अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा

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गृह मंत्रालय ने कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए BNSS की धारा 303 के तहत एक विशेष आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अगले एक साल तक देश की कोई भी राज्य पुलिस, स्पेशल यूनिट या जांच एजेंसी अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल से बाहर ले जाकर हिरासत में नहीं ले सकेगी। यदि किसी एजेंसी को उससे पूछताछ करनी होगी, तो वह केवल तिहाड़ जेल परिसर के भीतर ही की जा सकेगी।

यह फैसला सुरक्षा कारणों और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अनमोल बिश्नोई को कुछ ही समय पहले अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया, जिसके बाद NIA ने उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई।

अनमोल पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, वसूली, हथियार खरीद-फरोख्त और संगठित अपराध से जुड़े आरोप शामिल हैं। उसके बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भी केंद्र सरकार इसी तरह का आदेश पहले ही लागू कर चुकी है।

यह कदम केंद्र की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत उच्च जोखिम वाले अपराधियों की कस्टडी और सुरक्षा प्रबंधन को और सख्त बनाया जा रहा है।

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