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सीएम योगी का बड़ा फैसला: पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की एक-बार की राहत

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 32,679 पुलिस और जेल भर्ती पदों (UP Police & Jail Department recruitment) के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट (age relaxation) देने का बड़ा निर्णय लिया है। इससे वे हजारों युवा उम्मीदवार जो पहले आयु सीमा की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे, अब इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

क्या हुआ फैसला?
योगी सरकार ने एक विशेष शासनादेश जारी किया है जिसके तहत 32,679 पदों — जिनमें सिविल पुलिस कांस्टेबल, PAC/अशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल (SSF), महिला बटालियन, घुड़सवार और जेल वार्डर शामिल हैं — की भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में तीन साल का अपवाद के रूप में शिथिलकरण दिया गया है। इससे सभी वर्गों (जनरल, OBC, SC/ST) के उम्मीदवारों को आयु सीमा बढ़ाने का लाभ मिलता है।

किसे फायदा मिलेगा?
आयु में छूट उन अभ्यर्थियों को लाभ देगी जो भर्ती प्रक्रिया में पिछले वर्षों की देरी, प्रशासनिक या महामारी कारणों से उम्र के कारण आवेदन से वंचित हो गए थे। अब वे भी 32,679 रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह राहत एक-बार के लिए दी गई है और इसका लक्ष्य युवाओं को रोजगार पाने का अवसर देना है।

क्या कहा गया है?
सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं के हित में लिया गया है ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें और उत्तर प्रदेश पुलिस बल की आवश्यक मानव शक्ति भी समय पर पूरी हो सके। शासनादेश जारी होने के बाद प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा।

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