
दिल्ली सरकार ने राजधानी में व्यापार करने को और आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। “Ease of Doing Business” पहल के तहत अब 7 प्रकार के व्यवसायों को पुलिस लाइसेंस लेने से छूट मिल गई है। इस फैसले का उद्देश्य व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है।
मुख्य बिंदु:
- Unified Licensing Portal की शुरुआत की गई है, जिससे दिल्ली पुलिस, MCD, NDMC, दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) और DPCC जैसी एजेंसियों के लिए एक ही सामान्य आवेदन पत्र (Common Application Form) भरा जा सकेगा।
- अब व्यापारिक लाइसेंस की ऑनलाइन और फेसलेस प्रक्रिया से मंजूरी मिल सकेगी।
- 49 दिन की तय समयसीमा में लाइसेंस पास नहीं होने पर उसे स्वतः मंजूर माना जाएगा।
- पहले जहां 52 फ़ील्ड भरने होते थे, अब केवल 12–15 फ़ील्ड ही भरनी होंगी।
- लाइसेंस की वैधता अवधि 3 वर्ष तक होगी और रिन्यूअल के लिए केवल एक अंडरटेकिंग देना होगा।
जिन 7 प्रतिष्ठानों को पुलिस लाइसेंस की जरूरत नहीं:
- छोटे होटल
- गेस्ट हाउस
- होम स्टे
- लॉजिंग एस्टैब्लिशमेंट
- धर्मशाला
- हॉस्टल
- सराय इत्यादि
इस कदम से हज़ारों उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।