
इलाहाबाद हाईकोर्ट (सिंगल बेंच – न्यायाधीश रम मनोहर नारायण मिश्र) ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित करने की दलीलों को खारिज कर दिया है। हिंदू याचिकाकर्ता एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया था कि ईदगाह का निर्माण प्राचीन मंदिर ध्वंस कर किया गया था और मस्जिद को लेकर कोई वैध दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इसके साथ उन्होंने अयोध्या मामले की मिसाल भी दी।
कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों व याचिका के आधार पर ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। सभी 18 याचिकाओं की बहस 23 मई को पूरी हुई थी और अब अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है। इस बीच, याचिकाकर्ता ने अतीत की ऐतिहासिक रिपोर्ट्स, ASI सर्वे और विदेशी यात्रियों के बयानों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था। मस्जिद पक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया।