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भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों पर सख्त कार्रवाई


📍 इंट्रो

नई दिल्ली।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को तय समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तीन साल तक की जेल, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं शामिल हैं।


📰 मुख्य खबर

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद, केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को ‘भारत छोड़ो’ नोटिस जारी किया था। इसके तहत सार्क वीजा धारकों के लिए 26 अप्रैल और मेडिकल वीजा धारकों के लिए 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने की समय सीमा तय की गई थी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, कुछ पाकिस्तानी नागरिक पहले ही भारत छोड़ चुके हैं, जबकि अन्य को अगले दो दिनों में वापस भेजा जाएगा। जो निर्धारित समय सीमा में भारत नहीं छोड़ेंगे, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

जिन वीजा श्रेणियों को नोटिस जारी किया गया है:
व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा धारक।


📜 लीगल बॉक्स: ‘आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025’ के प्रावधान

  • प्रवर्तन तिथि: 4 अप्रैल 2025
  • उल्लंघन पर सजा: तीन साल तक का कारावास, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
  • कवर नियम: वीजा शर्तों का उल्लंघन, अधिक अवधि तक रुकना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश।
  • विशेष प्रावधान: यदि धारा 17 और 19 को छोड़कर किसी अन्य नियम, आदेश या निर्देश का उल्लंघन होता है, तब भी सजा का प्रावधान लागू रहेगा।

📈 निष्कर्ष

भारत सरकार के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विदेशी नागरिकों के लिए तय नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। भारत ने एक बार फिर अपने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख को स्पष्ट कर दिया है।

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