गोंडा
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गोंडा में कालाबाजारी करने के आरोप में कोटेदार के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

Case registered against Kotdar for black marketing in Gonda, shop suspended

गोंडा सदर तहसील के रूपईडीह ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक द्वारा ग्राम पंचायत बिछुड़ी के कोटेदार के खिलाफ मिल रही शिकायत पर दुकान की जांच करते हुए दुकान के निलंबन एवं कोटेदार के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की है। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि कोटेदार के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर पांच दिसंबर को दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में काफी अनियमिता पाई गई। जिसके चलते कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पूर्ति निरीक्षक ने दुकान की जांच में पाया कि नवंबर एवं दिसंबर माह में कोटेदार को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न के हिसाब से कोटेदार के पास कुल 312 बोरी यानी 155 कुंतल खाद्यान्न होना चाहिए, परंतु जांच के समय मौके पर केवल 6 बोरी में मात्र तीन कुंतल खाद्यान्न पाया गया। प्रथम दृष्टया कालाबाजारी होने की आशंका व्यक्त करते हुए पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ थाने में तहरीर दी।
पूर्ति निरीक्षक ने जांच के दौरान बताया कि जांच के दौरान 32 अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों एवं उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि कोटेदार राघवराम तिवारी की वितरण व्यवस्था काफी खराब है। नवंबर माह में कुछ लोगों का अंगूठा लगाने के बाद भी राशन नहीं दिया गया। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा भी कोटेदार के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया गया कि आंगनबाड़ी का राशन नहीं दिया गया है वितरण हेतु उठान करके कोई सूचना नहीं दी जाती है।

इस प्रकार को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा गरीबों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है इसकी कालाबाजारी करने का हक किसी को नहीं है। यदि किसी कोटेदार द्वारा सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी की जाती है तो उसके खिलाफ इसी तरह कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहे नि:शुल्क राशन को गरीबों तक पहुंचाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस योजना में भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी चाहे वो जो भी हो।

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