
भारत सरकार ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार, 27 मई 2025 को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि पहले निर्धारित 31 जुलाई 2025 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
नई तिथि से करदाताओं को क्या मिलेगा लाभ?
यह निर्णय करदाताओं को अतिरिक्त समय प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने रिटर्न सही तरीके से दाखिल कर सकें। इस विस्तार से वे सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को एकत्रित कर सकते हैं और रिटर्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि से बच सकते हैं।
क्यों बढ़ाई गई अंतिम तिथि?
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय के पीछे कई कारण हैं:
- नए नियमों और प्रक्रियाओं की जटिलता:
हाल ही में लागू किए गए नए नियमों और प्रक्रियाओं के कारण करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई हो रही थी। अतिरिक्त समय मिलने से वे इन नए नियमों को समझकर सही तरीके से रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। - तकनीकी समस्याएँ:
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याएँ आ रही थीं, जिससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही थी। इस विस्तार से उन्हें तकनीकी समस्याओं का समाधान करने का समय मिलेगा। - आवश्यक दस्तावेज़ों की उपलब्धता:
कई करदाताओं को आवश्यक दस्तावेज़ों जैसे Form 16, Form 26AS आदि प्राप्त करने में देरी हो रही थी। अतिरिक्त समय मिलने से वे इन दस्तावेज़ों को एकत्रित कर सकेंगे।