
जनसुनवाई में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह आयोजित जनसुनवाई (जन सुनवाई) कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया। आरोपी, राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया (41 वर्ष, राजकोट, गुजरात निवासी) ने मुख्यमंत्री के सामने दस्तावेज सौंपने के बाद अचानक उन्हें धक्का-मुक्की के साथ बाल पकड़ने का प्रयास किया। यह घटना उनकी निजी और सरकारी आवास के बीच स्थित कैंप कार्यालय में हुई जहां वे शिकायतें सुन रही थीं। इसका सीधा असर सुरक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ा।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे बुधवार देर रात दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया—उसकी सुनवाई किसी भी न्यायालय परिसर में नहीं हुई।
अच्छी तरह से जांच करने के लिए अदालत ने आरोपी को पाँच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान पुलिस उसे गुजरात ले जाकर घटनास्थल से संबंधित अनुसंधान और संभावित साजिश का पता लगाने की तैयारी कर रही है। आरोपी का मोबाइल फोन ब्रहद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 109(1) (हत्या के प्रयास), साथ ही सार्वजनिक सेवा में बाधा डालने संबंधी धाराएं 132 और 221 के तहत मामला दर्ज किया है। अगर हत्या के प्रयास में दोषी पाया गया तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
विश्लेषण से पता चलता है कि यह हमला पहले से योजनाबद्ध रहा है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि आरोपी दो दिन पहले ही दिल्ली आया था और सीएम के आवास और निजी परिसर की रेकी कर चुका था।
इसके साथ ही मोदी सरकार ने सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री को अब Z श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की है। अब जनसुनवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति सीएम से सीधे संपर्क नहीं कर पाएगा; शिकायतों के लिए नया सुरक्षा-पूर्व वेरीफिकेशन व्यवस्था लागू की गई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह हमला मात्र उन पर नहीं, बल्कि जनसेवा के संकल्प पर था। उन्होंने घटना से किसी तरह का भय नहीं व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि जनसुनवाइयां जारी रहेंगी और उनका जोश नहीं घुटने दिया जाएगा।