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भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को 'Persona Non Grata'


भारत सरकार ने 21 मई 2025 को पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को ‘Persona Non Grata’ घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। यह कार्रवाई हाल ही में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान के एक अधिकारी एहसान-उर-रहीम (उर्फ़ डैनिश) के बीच कथित जासूसी संबंधों के बाद की गई है। मल्होत्रा पर आरोप है कि उसने संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को दी थी, जिसके बाद डैनिश को 13 मई को भारत से निष्कासित किया गया था। अब, इस मामले में पाकिस्तान के एक और अधिकारी को निष्कासित किया गया है।

📌 मुख्य बिंदु:

  • पाकिस्तानी अधिकारी का नाम: अधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है।
  • कार्रवाई का कारण: भारत सरकार ने अधिकारी को ‘Persona Non Grata’ घोषित किया है, जो कि एक कूटनीतिक शब्द है जिसका अर्थ है ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी देश को लगता है कि कोई विदेशी अधिकारी अपने कूटनीतिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है या उसके आचरण से देश की सुरक्षा को खतरा है।
  • पाकिस्तान का प्रतिक्रिया: पाकिस्तान ने इस कदम को निंदनीय बताते हुए कहा है कि यह एकतरफा और अस्वीकार्य कार्रवाई है। उन्होंने भारत से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
  • भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसके कूटनीतिक मिशन के सदस्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा न बनें।

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