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IAF की महिला विंग कमांडर कविता भाटी का सेवा से अलग होना रुका

  • संस्थगन आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने विंग कमांडर कविता भाटी को सेवा से हटाने का निर्देश स्थगित कर दिया है, जब तक उनकी स्थायी कमीशन की याचिका पर अगली सुनवाई न हो जाए।
  • महिला अधिकारियों की समानता: यह कदम उस याचिका के समान है जिसमें विंग कमांडर निकीता पांडेय को भी सेवा में बने रहने का आदेश प्राप्त था। दोनों मामलों में कोर्ट ने महिलाओं को समान अवसरों पर ध्यान देने की बात कही ।
  • कारण और निष्कर्ष: कोर्ट ने गृह मंत्रालय और वायुसेना को 6 अगस्त 2025 तक जवाब दाखिल करने को कहा है और तब तक कविता भाटी को सेवामुक्त न करने का निर्देश दिया है ।
  • नीतिगत मसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला SSC अधिकारियों के लिए स्पष्ट नीति बननी चाहिए—”अगर 100 को लिया गया, तो जितने योग्य हों, सभी को स्थायी कमीशन का मौका मिले”—वरना यह एक कठोर मुश्किल जीवन बन सकता है ।
  • आवधिक श्रोताओं से संकेत: जस्टिस सूर्यकांत और N. कोतिस्वर सिंह की बेंच ने धन्यवादा अदा किया है कि सुरक्षा बल शीर्ष स्तर की सेवा प्रदान करते हैं, साथ ही कहा कि महिला अधिकारियों के साथ “अनिश्चितता” उनकी मनोबल के लिए अच्छा नहीं है ।

🧾 निष्कर्ष:

यह सुनवाई महिला अधिकारियों के भविष्य और सेवा सुरक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। कोर्ट ने नीतिगत स्पष्टता एवं लैंगिक समानता का पक्ष लेते हुए अगले सुनवाई को 6 अगस्त निर्धारित किया है।

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