जीएसटी के तहत जारी नोटिस से परेशान है व्यापारी
जीएसटी के तहत जारी नोटिस से परेशान है व्यापारी
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अयोध्या जिला अध्यक्ष कविंद्र साहनी के नेतृत्व में जीएसटी कमिश्नर ग्रेट 1 अनंजय कुमार राय से मुलाकात कर जारी की गई नोटिस की विसंगतियां दूर करने की मांग उठाई।
जुर्माने के साथ 6 वर्ष का ब्याज वसूलना उचित नहीं
व्यापारियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी की धारा -73 के तहत नोटिस जारी करने की समय सीमा संबंधित वार्षिक विवरण की तिथि से 3 वर्ष निर्धारित की गई है वर्ष 2017-18 का वार्षिक विवरण जमा राशि करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2020 थी लेकिन 2 वर्ष के कोरोना काल के कारण धारा -73 के तहत नोटिस जारी करने की तिथि 31 दिसंबर 2023 कर दी गई है, इसके कारण व्यापारी को 6 वर्ष का ब्याज पेनाल्टी के साथ देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है जो न्यायोचित नहीं है। ब्याज की दर 18% वार्षिक है जो की बहुत अधिक है इसे 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। जीएसटी में धारा- 73 के तहत पेनल्टी की राशि को 10% से कम या ₹10000 जो भी कम हो उसको निर्धारित किया जाए धारा- 61 के तहत यदि विसंगतियो का अंतर 5000 से कम है उन्हें भी नोटिस जारी न किया जाए।
व्यापार मंडल प्रदेश कमेटी के निर्देशानुसार 7 सूत्री मांग पत्र श्रीमान कमिश्नर महोदय, (राज्य कर) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को था।