गोंडा
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न्यायालय के आदेश पर छपिया क्षेत्र के रास्ते की भूमि पर बने पक्के मकान को जेसीबी मशीन ढहाया गया।

न्यायालय के आदेश पर छपिया क्षेत्र के रास्ते की भूमि पर बने पक्के मकान को जेसीबी मशीन ढहाया गया।

मसकनवा (गोंडा) न्यायालय के आदेश पर छपिया क्षेत्र के शीतलगंज हाथीवीर पुरवा में रास्ते की भूमि पर बने पक्के मकान को जेसीबी मशीन ढहाया गया। न्यायालय अमीन धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 1946 देव प्रभाकर आदि बनाम बाबू प्रभाकेश्वर के बीच विवादित जमीन का मामला मुंसफ उतरौला पहुंचा। मामला न्यायालय तक पहुंचा। 1981 मार्ग को खाली कराने का इजराय मुंसफ गोंडा के यहां दाखिल किया गया। वर्ष 1995 में रास्ते से कब्जे को हटाने का आदेश न्यायालय ने दिया। बर्ष 1996 में कब्जेदारों को कब्जा हटा लेने का आदेश न्यायालय ने दिया। जिस पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। बर्ष 1996 में हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ रिट दाखिल हुई।9 फरवरी 2022 को कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।20 जुलाई 2023 को अमीन ने इजराय निष्पादन के लिए विवादित स्थल का निरीक्षण किया। जिसमें पक्के मकान, ईंट की दीवाल पर टीन छाजन, जीना आदि बना हुआ मिला। जिसपर न्यायलय के आदेश पर बृहस्पतिवार को गया प्रसाद, निर्मला देवी, घनश्याम का स्थाई अतिक्रमण जेसीबी से हटवाया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार अन्नू सिंह, न्यायालय अमीन धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अमीन अनिल यादव, इस्पेक्टर छपिया सुरेश कुमार वर्मा सहित छपिया, खोड़ारे, मोतीगंज मनकापुर थाने की फोर्स तैनात रही।

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