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1 अक्टूबर से NCR में बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

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दिल्ली-NCR में वाहन चलाने वालों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से एक अहम नियम लागू होने जा रहा है। वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUCC (Pollution Under Control Certificate) के बिना वाहनों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगरानी बढ़ाने और NCR में वाहन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने NCR में वैध PUCC के बिना वाहनों में ईंधन भरने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश में यह नियम NCR में शामिल आठ जिलों में लागू होगा। इनमें गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली शामिल हैं। इन जिलों के पेट्रोल पंपों पर वाहन में ईंधन देने से पहले उसके PUCC की वैधता जांची जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे वाहनों को चिन्हित करना है जो वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना सड़कों पर चल रहे हैं।

नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंपों पर वाहन की नंबर प्लेट और PUCC की जानकारी डिजिटल माध्यम से जांची जाएगी। इसके लिए कई स्थानों पर मोबाइल ऐप आधारित सत्यापन व्यवस्था शुरू की जा रही है। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज या स्कैन करने के बाद सिस्टम परिवहन विभाग के रिकॉर्ड से PUCC की स्थिति की जानकारी हासिल करेगा। यदि प्रमाणपत्र वैध पाया गया तो वाहन में ईंधन भरा जाएगा, जबकि प्रमाणपत्र समाप्त होने या रिकॉर्ड में वैध PUCC नहीं मिलने की स्थिति में ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के इन आठ NCR जिलों के कुल 1,041 पेट्रोल पंपों पर आगे चलकर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी ANPR कैमरों के इस्तेमाल की भी व्यवस्था की जा रही है। इन कैमरों के जरिए पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहन का नंबर स्वतः दर्ज किया जा सकेगा और उसे VAHAN डेटाबेस से मिलाकर PUCC की स्थिति जांची जाएगी। इससे पेट्रोल पंप पर मैनुअल जांच पर निर्भरता कम करने और नियम को तकनीकी तरीके से लागू करने की योजना है।

गाजियाबाद और नोएडा में इस व्यवस्था की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के जरिए PUCC की स्थिति जांचने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में भी कई पेट्रोल पंपों पर ऐप आधारित सत्यापन शुरू किया गया है, जबकि ANPR कैमरों की स्थापना की प्रक्रिया अलग-अलग स्थानों पर जारी है। प्रशासन ने वाहन मालिकों से 30 सितंबर से पहले अपने PUCC की वैधता जांचने और जरूरत होने पर उसे रिन्यू कराने की अपील की है।

इस नियम का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश के NCR जिलों तक सीमित नहीं रहेगा। हरियाणा के NCR में आने वाले जिलों में भी बिना वैध PUCC ईंधन नहीं देने की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और करनाल समेत NCR क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी पेट्रोल पंपों पर PUCC की जांच की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में भी वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के बिना पेट्रोल, डीजल और CNG की बिक्री पर रोक की व्यवस्था अलग समयसीमा के साथ लागू होनी है।

इसके साथ ही वाहन मालिकों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP को लेकर भी नियम महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की व्यवस्था के मुताबिक HSRP के बिना नया प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में जिन वाहन मालिकों के पास अभी तक वैध HSRP या PUCC नहीं है, उन्हें 1 अक्टूबर से पहले अपने दस्तावेज और प्रमाणपत्र अपडेट करा लेना जरूरी होगा।

वैध PUCC के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन कानून के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में नए ईंधन नियम के लागू होने के बाद वाहन मालिकों के लिए केवल पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के समय ही नहीं, बल्कि सड़क पर वाहन चलाते समय भी वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र रखना जरूरी होगा। प्रशासन का कहना है कि वाहन मालिक समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच करा लें, ताकि 1 अक्टूबर के बाद पेट्रोल पंप पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

यह कदम NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे व्यापक उपायों का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक वाहन उत्सर्जन NCR में प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और वैध PUCC के बिना चलने वाले वाहनों पर रोक लगाने से उत्सर्जन की निगरानी मजबूत की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसे उपायों पर भी जोर दिया है।

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