
दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में गर्मी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को तुरंत प्रभाव से ये व्यवस्थाएं करनी होंगी ताकि छात्रों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
जानिए सर्कुलर में क्या-क्या जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं:
1. पेयजल की समुचित व्यवस्था:
हर स्कूल को छात्रों के लिए साफ और ठंडे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। जगह-जगह वाटर कूलर या ठंडे पानी के डिस्पेंसर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
2. कक्षाओं में पंखे और वेंटिलेशन:
स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कक्षाओं में पंखे ठीक से काम कर रहे हों। यदि संभव हो तो अतिरिक्त पंखे या कूलर लगाए जाएं ताकि कक्षाओं में तापमान सामान्य बना रहे।
3. खेल गतिविधियों पर रोक:
भारी गर्मी के समय, खासतौर पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बाहरी खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों को लू और हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके।
4. यूनिफॉर्म में ढील:
सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे गर्मी के मौसम को देखते हुए छात्रों के लिए हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने की अनुमति दें, जैसे कॉटन फैब्रिक की यूनिफॉर्म।
5. प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था:
स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन से निपटने के लिए पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा सामग्री उपलब्ध हो। साथ ही, मेडिकल इमरजेंसी के लिए नजदीकी अस्पताल का संपर्क भी तैयार रखना होगा।
सरकार की चेतावनी:
जो भी स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Disclaimer:
यह समाचार दिल्ली सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर पर आधारित है। स्कूल प्रशासन को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों को देखें।