
अरविंद केजरीवाल का जज को पत्र, अदालत में पेश होने से इनकार
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख Arvind Kejriwal ने एक बड़ा और विवादास्पद कदम उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि वह अब उनके सामने न तो खुद पेश होंगे और न ही अपने वकील के जरिए अदालत में उपस्थित होंगे। इस पत्र में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है और इसी वजह से उन्होंने महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह का मार्ग अपनाने का फैसला लिया है।
यह पूरा मामला दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति (Excise Policy) केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें केजरीवाल और अन्य नेताओं पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। इससे पहले केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से इस केस की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही केजरीवाल का यह कड़ा रुख सामने आया है, जो न्यायिक प्रक्रिया पर सीधे सवाल खड़े करता नजर आ रहा है।
अपने पत्र में केजरीवाल ने लिखा कि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं रहा कि उन्हें इस अदालत से निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ न्यायपालिका का आदर करते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं।
इस घटनाक्रम ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी इसे “अन्याय के खिलाफ संघर्ष” बता रही है, वहीं विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञ इसे न्यायिक प्रक्रिया का अनादर मान रहे हैं। खास बात यह भी है कि केजरीवाल का सत्याग्रह का फैसला भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रहा है, जिसमें न्यायपालिका की निष्पक्षता और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दे फिर से केंद्र में आ गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच टकराव का संकेत भी देता है। अदालत में पेश होने से इनकार और सत्याग्रह जैसे कदम आने वाले समय में इस केस को और जटिल बना सकते हैं।
कुल मिलाकर, अरविंद केजरीवाल का यह कदम भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाएं इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।



