कर्नलगंज में माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद जयप्रकाश यादव द्वारा निर्माण कार्य करने के पश्चात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई
करनैलगंज(गोंडा)। आठ माह पूर्व करनैलगंज क्षेत्र में हुई घटना को लेकर मानवाधिकार आयोग की निर्देश पर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अंकित सिंह, अमर सिंह, वेदप्रकाश शुक्ला, भंभूआ चौकी प्रभारी उमेश कुमार सिंह, दीवान शिव प्रकाश पाठक व सिपाही संदीप सिंह के विरुद्ध डकैती, मार पीट, गाली-गलौज, धमकी, तोड़फोड़ सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा थाना कटरा बाजार में दर्ज हुआ। जिसकी विवेचना के बाद मामले की फाइल भी बंद कर दी गई। कोतवाली करनैलगंज क्षेत्र के ग्राम कैथौली में बीते एक नंबर को जमीन विवाद में छत डालने को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट, आगजनी की घटना हुई थी। जिसमें करनैलगंज कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक सपा नेता सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया था और एक स्कार्पियो गाड़ी पर विधायक लिखा था और ऊपर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा पाया गया था। मारपीट में बीच बचाव करने में एक दरोगा सहित दो सिपाही भी घायल हुए थे। जिसका मुकदमा भंभुआ चौकी प्रभारी उमेश सिंह ने दर्ज कराया था। दूसरी तरफ एक पक्ष के दृगपाल की तहरीर पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप कुमार यादव निवासी कैसरगंज नौ लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मामले में मानव मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर दूसरे पक्ष के जयप्रकाश निवासी ग्राम कैथौली के प्रार्थना पत्र पर कोतवाल समेत सात लोगों पर मुकदमा कटरा बाजार थाने में दर्ज कराया गया। मामले में 24 मई को मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ और पुलिस ने 26 मई को मुकदमा दर्ज लिया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कटरा बाजार ने किया। पुलिस की जांच में मुकदमा निराधार पाया गया। जिसपर मुकदमें की फाइल को स्पंज कर दिया गया। जिसमें कोतवाल करनैलगंज सुधीर कुमार सिंह सहित सात लोगों के विरुद्ध धारा 395, 323, 504, 506, 452, 427 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था।